Social Activity BSP
रायगढ़ (Social Activity BSP)। 21 मई 2026 — रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर हुए इस हादसे में छोटा हाथी वाहन चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पर केवल लापरवाही नहीं, बल्कि मानव वध की गंभीर धारा लगाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 18 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे रायगढ़-सारंगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG13AX-0825 और बॉक्स ट्रेलर OD16D-8336 के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि छोटा हाथी वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक दशरथ साहू की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान में बुकिंग का कार्य करता था और रोज की तरह काम खत्म कर घर लौट रहा था।
मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू, निवासी ग्राम रूचिदा की शिकायत पर पुसौर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर अपराध धारा 106(1) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में सामने आए तथ्यों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, क्षतिग्रस्त वाहनों की जांच और वाहन मालिक से पूछताछ की। इसी दौरान खुलासा हुआ कि ट्रेलर चालक इमरान खान, निवासी नवादा (बिहार), बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक ट्रेलर चला रहा था। पुलिस द्वारा लाइसेंस पेश करने के नोटिस पर आरोपी ने लिखित रूप से स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और कानूनी अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर भारी वाहन चला रहा था। ऐसे में पुलिस ने माना कि आरोपी को यह अंदाजा होना चाहिए था कि उसकी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 106(1) बीएनएस को परिवर्तित कर धारा 105 बीएनएस (मानव वध) जोड़ दी।
पुसौर पुलिस ने आरोपी इमरान खान को 20 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं, घटना में प्रयुक्त बॉक्स ट्रेलर वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की विवेचना और आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर एवं पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इस पूरे मामले पर शशि मोहन सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि “बिना लाइसेंस और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के खिलाफ आगे भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।”
रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद





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